ATAL Pension Yojana 2023 Check Here: अटल पेंशन योजना का लाभ यहाँ से लें
ATAL Pension Yojana 2023 Check Here
अटल पेंशन योजना का लाभ किसी भी बैंक से खाता खुलवा कर ले सकते हैं अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से खाता खुलवाते हैं तो आपके द्वारा 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की उम्र तक बचत बैंक आपको ब्याज देगी और 60 वर्ष हो जाने पर पेंशन के रूप में आपके द्वारा जिस हिसाब से रुपया जमा किया गया है उसी तरीका से पेंशन आपको दिया जाएगा|
अटल पेंशन योजना भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है। एपीवाई के तहत, 60 साल की उम्र में 1,000/- या 2,000/- या 3000/- या 4000 या 5000/- प्रति माह रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर दिया जाएगा। भारत का कोई भी नागरिक एपीवाई योजना शामिल हो सकता हैं। इसके निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:
- ग्राहक की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए
- उसका एक बचत बैंक खाता डाकघर/बचत बैंक में होना चाहिए
भावी आवेदक एपीवाई अकाउंट में समय-समय पर अपडेट की प्राप्ति की सुविधा के लिए पंजीकरण के दौरान बैंक को आधार और मोबाइल नंबर उपलब्ध करा सकता है। हालांकि, आधार कार्ड नामांकन के लिए अनिवार्य नहीं है।
पेंशन की आवश्यकता:
एक पेंशन लोगों को एक मासिक आय प्रदान करता है जब वे कमाई नही कर रहे होते हैं।
- उम्र के साथ संभावित कमाई आय में कमी
- परमाणु परिवार का उदय – कमाउ सदस्य का पलायन
- जीवन यापन की लागत में वृद्धि
- दीर्घायु में वृद्धि
- निश्चित मासिक आय बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करता है
अटल पेंशन योजना में अप्लाई से निकासी तक की प्रक्रिया:
- 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर:- 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर, सब्सक्राइबर संबंधित बैंक को गारंटीकृत न्यूनतम मासिक पेंशन या उच्च मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए अनुरोध प्रस्तुत करेंगे, यदि निवेश रिटर्न एपीवाई में एम्बेडेड गारंटीकृत रिटर्न से अधिक है । अभिदाता की मृत्यु होने पर पति/पत्नी (डिफ़ॉल्ट नामिती) को समान मासिक पेंशन देय है। अभिदाता और उसके पति/पत्नी दोनों की मृत्यु होने पर अभिदाता के 60 वर्ष की आयु तक संचित पेंशन धन की वापसी के लिए नामांकित व्यक्ति पात्र होगा।
- 60 वर्ष की आयु के बाद किसी भी कारण से अभिदाता की मृत्यु के मामले में :- अभिदाता की मृत्यु के मामले में, पति/पत्नी को समान पेंशन मिलेगी और उन दोनों (सब्सक्राइबर और पति/पत्नी) की मृत्यु होने पर, पेंशन धन अभिदाता की 60 वर्ष की आयु तक संचित राशि नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी।
- 60 वर्ष की आयु से पहले बाहर निकलें :- यदि कोई ग्राहक, जिसने एपीवाई के तहत सरकारी सह-योगदान का लाभ उठाया है, भविष्य की तारीख में स्वैच्छिक रूप से एपीवाई से बाहर निकलने का विकल्प चुनता है , तो उसे केवल उसके द्वारा एपीवाई में किए गए योगदान को शुद्ध सहित वापस किया जाएगा। उनके योगदान पर अर्जित वास्तविक अर्जित आय (खाता रखरखाव शुल्क काटने के बाद)। सरकारी सह-योगदान, और सरकार के सह-योगदान पर अर्जित उपार्जित आय, ऐसे अंशदाताओं को वापस नहीं की जाएगी।
- 60 वर्ष की आयु से पहले अभिदाता की मृत्यु :-
- 60 वर्ष से पहले ग्राहक की मृत्यु के मामले में, ग्राहक के पति या पत्नी के लिए ग्राहक के एपीवाई खाते में योगदान जारी रखने का विकल्प उपलब्ध होगा, जिसे पति या पत्नी के नाम पर, शेष निहित अवधि के लिए, मूल तक बनाए रखा जा सकता है। ग्राहक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका होगा। सब्सक्राइबर का पति या पत्नी पति या पत्नी की मृत्यु तक सब्सक्राइबर के समान पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।
- या, APY के तहत संपूर्ण संचित राशि पति/पत्नी/नामित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी।
अटल पेंशन योजना में लगने वाले दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर
- पैन कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- Bank passbook
- पासपोर्ट साइज दो फोटो
इत्यादि दस्तावेज कोई भी बैंक में बचत बैंक में आप खाता खुलवा कर 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष की उम्र तक के बीच में आप जितना हो सके उतना रुपया प्रतिमाह जमा करके 60 वर्ष की उम्र होने पर आप सरकार से अटल पेंशन योजना के तहत जितना रुपया जमा किए हैं उसके हिसाब से आपको पेंशन 60 वर्ष के उम्र होने पर दी जाएगी अगर आपके बेटे 60 वर्ष से पहले हो जाती है तो खाता खुलवाने वक्त जिसका नाम नॉमिनी में दिया होगा वही आदमी आपका खाता से रुपया निकाल सकेगा अगर उस लाभार्थी का पत्नी जीवित है तो वह इस पेंशन का हकदार होगा|
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